whatsapp group ke liye ab admin jimmedar nhi
WHATSAPP GROUPमें कोई भी admin उसमे होने वाली पोस्ट के लिए जिम्मेदार नही है क्यों की वो दूसरा क्या msg करेगा इस सम्बन्ध में कोई restrction नही लगा सकता
सिर्फ whatsapp ही नही अन्य सोशल साईट पर भी ऐसी ही नियम है की उसमे डाली हुई सामग्री के लिए group एडमिन जिम्मेदार नही है
Famous cyber expert sir Prashant mali ji ke wall se ye case law ki line
चैट ग्रुप का एडमिन कोई लगाम नहीं लगा सकता।_______
एक चैट ग्रुप के प्रबंधक के ऊपर लगाए गए मानहानि के आरोप को खारिज करते हुए ये आदेश एकल जज बेंच के जस्टिस राजीव सहाय एंडला ने सुनाया। जस्टिस राजीव सहाय ने कहा कि मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि कैसे किसी ग्रुप के एडमिन पर उस ग्रुप में दूसरे सदस्यों की ओर से भेजी गई आपत्तिजनक सामग्री के लिए मानहानि का दावा ठोका जा सकता है। ये आरोप उसी तरह है जैसे न्यूजप्रिंट बनाने वाले को उसमें छापी गई टिप्पणी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।
एडमिन से अनुमति लेकर कोई सामग्री पोस्ट नहीं होती
जज ने ये भी कहा कि ग्रुप में कुछ भी पोस्ट होने से पहले एडमिन से उसकी अनुमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना एडमिन के अप्रूवल के उस ग्रुप में कोई भी बात पोस्ट नहीं की जा सकती।
जस्टिस सहाय ने आगे कहा कि एडमिन सिर्फ एक ऑनलाइन चैट ग्रुप बनाता है और उसमें जोड़े जाने वाले सदस्यों का चयन करता है। जब कोई ग्रुप बनाया जाता है तो एडमिन कभी ये उम्मीद नहीं करता कि उसको किसी दूसरे सदस्य की वजह से गुनेहगार साबित किया जाएगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक चैट ग्रुप के एडमिन विशाल दुबे पर लगाए गए मानहानि के आरोप को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया।
अपनी पोस्ट्स के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे और उसका दंड भी आपको ही भोगना होगा किसी अन्य को या ग्रुप एडमिन को नहीं
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आज के समय में भारत में WhatsApp एक प्रचलित नेटवर्किंग एप्लीकेशन है तथा एप्लीकेशन होने के साथ साथ प्रतिदिन इसमें अनेक तरह के data आते और जाते हैं अगर हम कहें WhatsApp आजकल हर फिल्ड में बहुत ही सहयोगी हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका दुरूपयोग भी हो रहा है आज के समय में कोई भी छोटी सी बात बहुत जल्दी WhatsApp के माध्यम से ही वायरल हो रही है अब तक शहरों में ही लोग WhatsApp चलाते थे पर बहुत समय से ग्रामीण क्षेत्र में भी WhatsApp यूरोप में बढ़ोतरी हुई है आज के समय में छोटी-छोटी बात भी बहुत जल्दी वायरल हो जाती है उन्ही वायरल हो के बीच कुछ WhatsApp ग्रुप से भी होते हैं जिनमें लोग कुछ ऐसे कांटेट पोस्ट भी डाल देते हैं जो कि आपत्तिजनक होते हैं या फिर वह क्रिमिनल category के होते हैं ऐसे ग्रुप एडमिन जिम्मेदार होता था कई तरह के ऐसे वायरल मैसेज हमने पढ़े हैं पर आज के समय में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी पोस्ट जो ग्रुप में हूं और उसे किसी अन्य यूज़र ने डाला हो और वह कांटेट आपत्तिजनक हो या धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला हो यह किसी भी तरह का ऐसा कॉन्टेंट हो जो उसके लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं है क्योंकि एडमिन WhatsApp ग्रुप का निर्माण इसलिए करता है ताकि वह अपनी बात को अपने दोस्तों के साथ साझा कर सके और उस संदर्भ में सभी दोस्त गिरा एक साथ ले सके उसका मकसद यह कभी नहीं होता कि कोई उसका फ्रेंड आपत्तिजनक पोस्ट करें जिसके लिए वह जेल जाए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि group एडमिन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती जिस व्यक्ति ने इस तरह का कांटेक्ट डाला है उस व्यक्ति की ही पूर्ण रुप से जिम्मेदारी है |
सिर्फ whatsapp ही नही अन्य सोशल साईट पर भी ऐसी ही नियम है की उसमे डाली हुई सामग्री के लिए group एडमिन जिम्मेदार नही है
Famous cyber expert sir Prashant mali ji ke wall se ye case law ki line
चैट ग्रुप का एडमिन कोई लगाम नहीं लगा सकता।_______
एक चैट ग्रुप के प्रबंधक के ऊपर लगाए गए मानहानि के आरोप को खारिज करते हुए ये आदेश एकल जज बेंच के जस्टिस राजीव सहाय एंडला ने सुनाया। जस्टिस राजीव सहाय ने कहा कि मैं ये समझने में असमर्थ हूं कि कैसे किसी ग्रुप के एडमिन पर उस ग्रुप में दूसरे सदस्यों की ओर से भेजी गई आपत्तिजनक सामग्री के लिए मानहानि का दावा ठोका जा सकता है। ये आरोप उसी तरह है जैसे न्यूजप्रिंट बनाने वाले को उसमें छापी गई टिप्पणी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए।
एडमिन से अनुमति लेकर कोई सामग्री पोस्ट नहीं होती
जज ने ये भी कहा कि ग्रुप में कुछ भी पोस्ट होने से पहले एडमिन से उसकी अनुमति लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिना एडमिन के अप्रूवल के उस ग्रुप में कोई भी बात पोस्ट नहीं की जा सकती।
जस्टिस सहाय ने आगे कहा कि एडमिन सिर्फ एक ऑनलाइन चैट ग्रुप बनाता है और उसमें जोड़े जाने वाले सदस्यों का चयन करता है। जब कोई ग्रुप बनाया जाता है तो एडमिन कभी ये उम्मीद नहीं करता कि उसको किसी दूसरे सदस्य की वजह से गुनेहगार साबित किया जाएगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक चैट ग्रुप के एडमिन विशाल दुबे पर लगाए गए मानहानि के आरोप को खारिज करते हुए ये फैसला सुनाया।
अपनी पोस्ट्स के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे और उसका दंड भी आपको ही भोगना होगा किसी अन्य को या ग्रुप एडमिन को नहीं
आज के समय में भारत में WhatsApp एक प्रचलित नेटवर्किंग एप्लीकेशन है तथा एप्लीकेशन होने के साथ साथ प्रतिदिन इसमें अनेक तरह के data आते और जाते हैं अगर हम कहें WhatsApp आजकल हर फिल्ड में बहुत ही सहयोगी हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका दुरूपयोग भी हो रहा है आज के समय में कोई भी छोटी सी बात बहुत जल्दी WhatsApp के माध्यम से ही वायरल हो रही है अब तक शहरों में ही लोग WhatsApp चलाते थे पर बहुत समय से ग्रामीण क्षेत्र में भी WhatsApp यूरोप में बढ़ोतरी हुई है आज के समय में छोटी-छोटी बात भी बहुत जल्दी वायरल हो जाती है उन्ही वायरल हो के बीच कुछ WhatsApp ग्रुप से भी होते हैं जिनमें लोग कुछ ऐसे कांटेट पोस्ट भी डाल देते हैं जो कि आपत्तिजनक होते हैं या फिर वह क्रिमिनल category के होते हैं ऐसे ग्रुप एडमिन जिम्मेदार होता था कई तरह के ऐसे वायरल मैसेज हमने पढ़े हैं पर आज के समय में दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी पोस्ट जो ग्रुप में हूं और उसे किसी अन्य यूज़र ने डाला हो और वह कांटेट आपत्तिजनक हो या धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला हो यह किसी भी तरह का ऐसा कॉन्टेंट हो जो उसके लिए एडमिन जिम्मेदार नहीं है क्योंकि एडमिन WhatsApp ग्रुप का निर्माण इसलिए करता है ताकि वह अपनी बात को अपने दोस्तों के साथ साझा कर सके और उस संदर्भ में सभी दोस्त गिरा एक साथ ले सके उसका मकसद यह कभी नहीं होता कि कोई उसका फ्रेंड आपत्तिजनक पोस्ट करें जिसके लिए वह जेल जाए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी सुनिश्चित किया कि group एडमिन की कोई जिम्मेदारी नहीं होती जिस व्यक्ति ने इस तरह का कांटेक्ट डाला है उस व्यक्ति की ही पूर्ण रुप से जिम्मेदारी है |
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