आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य ऐसे करे लिंक


आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक करे ।

हेलो हेलो आज हम आपको बताएंगे कि आधार कार्ड से पैन कैसे कनेक्ट करें लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ऐसा करना हमारे लिए क्यों जरूरी है हाल ही में यह पाया गया कि कुछ पहनकर धोखे से प्राप्त किए गए हैं जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर पैन कार्ड प्राप्त किया गया किसी भी टैक्सपेयर को बिना पैन कार्ड नंबर जमा किए उसका टैक्स जमा नहीं होता है पर जो टैक्स पेअर नहीं है। इसका प्रयोग अपनी आइडेंटी के लिए करते हैं था जैसे स्टूडेंट या कोई किसान है वह इसका प्रयोग पहचान के लिए पहचान पत्र के रुप में करता है। ऐसे में फर्जी पैन कार्ड को पकड़ना आधार की वजह से आसान हो गया है आधार के बारे में आप जानते ही हैं सरकार इस 12 के आइडेंटिफिकेशन कोड का दायरा बढ़ाना  चाहती है ।
यह बायोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रोजेक्ट है इसकी मदद से हम फर्जी पैन कार्ड की जांच कर सकते हैं इसलिए सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य किया है जिससे फर्जी पैन कार्ड की जांच हो सके जो 31 दिसंबर तक इसे लिंक नहीं करेगा उसका पैन कार्ड अवैध घोषित किया जा सकता है उसे दोबारा पैन कार्ड बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य है आइए हम आपको बताते हैं कि पैन कार्ड से आधार कैसे जोड़े सबसे
1- (https://incometaxindiaefiling.gov.in
 इस लिंक पर ओके करें


2- एक पेज खुलेगा जिस पेज में लिखा होगा लिंक आधार यह रेड कलर से लिखा होगा उस पर ओके करे।

3- अपना पैन कार्ड enter करे।

4- अपना आधार कार्ड enter करे।
5- आधार के अनुसार नाम enter करे।

फिर captcha डाले।

फिर लिंक आधार करे।ब आप इसमें अपना आधार नंबर डालें और फिर सेव बटन पर क्लिक कर दें।

अगर आपके आधार नंबर और पैन कार्ड की डिटेल इंफोर्मेशन सही नहीं है तो आप ऑनलाइन दोनों नम्बर को लिंक नहीं कर सकते। इस प्रणाली को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है। इसके लिए आपको अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी देनी होगी। साथ ही कर विभाग की ओर से ऑनलाइन भी विकल्प दिए जायेंगे। जिसमें यूजर अपना बिना नाम बदले OTP के जरिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर यूजर को अपने दोनों डॉक्यूमेंट में मौजूद जन्म तिथि की डिटेल देनी होगी। दोनों डॉक्यूमेंट में दिए गए जन्म तिथि की डिटेल मैच होने पर यूजर ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे।

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