आपराधिक मुकदमे के चरण fir से सजा तक
FIR से लेकर सजा होने तक का प्रोसेस - FIR to Judgement FIR दर्ज करना Section 154 Cr.P.C. - जब भी कोई कॉग्नेजेबल क्राइम, यानी गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, लूट, आदि होती है तो सबसे पहले पुलिस सीआरपीसी की धारा-154 के तहत केस दर्ज करती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद मुजरिम की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी से 60 अथवा 90 दिनों के भीतर जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करनी होती है। अगर मामले में 10 साल या उससे ज्यादा सजा का प्रावधान हो तो पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिनों का वक्त मिलता है, जबकि 10 साल से कम सजा वाले मामलों में पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 60 दिनों का समय मिलता है, इस दौरान पुलिस छानबीन करती है। Charge-sheet –चार्जशीट Section 173 Cr.P.C. - गैंग रेप और हत्या जैसे मामलों में 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल की जा सकती है और इस दौरान चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर आरोपी को जमानत मिल सकती है। चार्ज शीट में ये चीज़े शामिल होती है :- (A ) दोनों पार्टियों का नाम, (B) सूचना की प्रकृति (nature of the information) (C) उन लोगों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचि